जीएसटी (GST) क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है?
जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, भारत सरकार द्वारा लागू किया गया एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है, जिसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। इसे व्यापार को सरल बनाने और विभिन्न करों को एकीकृत करने के उद्देश्य से लाया गया। जीएसटी के तहत, सभी वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान टैक्स लगाया जाता है। यह व्यवसायों के लिए पारदर्शिता लाने और कर चोरी को रोकने का एक मजबूत माध्यम है। यदि आपका वार्षिक कारोबार सामान्य राज्यों में ₹40 लाख या उत्तर-पूर्वी राज्यों और पहाड़ी क्षेत्रों में ₹10 लाख से अधिक है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना आपके लिए अनिवार्य है।

GST रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन प्रक्रिया है, जिसे पूरा करने के लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करना होगा:
स्टेप 1: GST पोर्टल पर विजिट करें
सबसे पहले, जीएसटी की आधिकारिक वेबसाइट gst.gov.in पर जाएं। वेबसाइट पर जाने के बाद “Taxpayer” सेक्शन में “Register Now” बटन पर क्लिक करें। यह विकल्प नए रजिस्ट्रेशन के लिए है।
स्टेप 2: नई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करें
“New Registration” विकल्प का चयन करें। यहां आपको निम्नलिखित विवरण भरने होंगे:
- I am a विकल्प में “Taxpayer” चुनें।
- अपना राज्य और जिला चुनें।
- अपने व्यवसाय का नाम और पैन नंबर दर्ज करें।
- वैध ईमेल और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- स्क्रीन पर दिखाए गए कैप्चा कोड को भरें और “Proceed” पर क्लिक करें।
स्टेप 3: ओटीपी सत्यापन करें
आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर और ईमेल पर एक OTP (वन टाइम पासवर्ड) भेजा जाएगा। इसे संबंधित फील्ड में दर्ज करें। सत्यापन के बाद आपको एक Temporary Reference Number (TRN) प्राप्त होगा। इसे सुरक्षित रखें।
स्टेप 4: TRN का उपयोग करके आवेदन जारी रखें
GST पोर्टल पर वापस जाएं और “Register” टैब पर क्लिक करें। यहां “Temporary Reference Number (TRN)” का चयन करें। TRN और कैप्चा कोड दर्ज करके “Proceed” पर क्लिक करें।

GST
स्टेप 5: आवेदन फॉर्म भरें
इसके बाद आपके आवेदन का ड्राफ्ट खुलेगा, जिसमें 10 सेक्शन होंगे। इन सभी सेक्शन में सही और सटीक जानकारी भरें:
- बिज़नेस डिटेल्स: व्यवसाय का नाम, पैन और प्रकार।
- प्रमोटर/पार्टनर की जानकारी: प्रमोटर या पार्टनर का पहचान पत्र और पता।
- प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की जानकारी: जो व्यक्ति आवेदन को प्रमाणित करेगा।
- मुख्य स्थान और अतिरिक्त स्थान का पता: जहां आपका व्यवसाय संचालित होता है।
- बैंक विवरण: बैंक का नाम, खाता नंबर और IFSC कोड।
- अधिकारों का प्रमाण: यदि कोई एजेंट काम कर रहा है।
स्टेप 6: दस्तावेज अपलोड करें
आपको निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे:
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- बिज़नेस एड्रेस प्रूफ (रेंट एग्रीमेंट या बिजली का बिल)
- बैंक अकाउंट डिटेल्स (बैंक स्टेटमेंट या कैंसल किया हुआ चेक)
- डिजिटल सिग्नेचर (DSC)
- निदेशक या प्रमोटर का फोटो और पहचान प्रमाण
सभी दस्तावेज स्कैन किए हुए और सही फॉर्मेट में होने चाहिए।
स्टेप 7: आवेदन जमा करें
दस्तावेज अपलोड करने के बाद, “Verification” पेज पर जाएं। यहां डिक्लेरेशन को चेक करें और आवेदन जमा करने के लिए नीचे दिए गए किसी भी विकल्प का उपयोग करें:
- ई-वेरीफिकेशन कोड (EVC)
- ई-साइन (आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर जरूरी है)।
- डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC)
स्टेप 8: एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर (ARN) प्राप्त करें
आवेदन सबमिट करने के बाद आपको एक Application Reference Number (ARN) प्राप्त होगा। इस नंबर के जरिए आप अपने आवेदन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।
स्टेप नंबर | प्रक्रिया |
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1 | GST पोर्टल पर जाएं और “Register Now” बटन पर क्लिक करें। |
2 | “New Registration” चुनें और आवश्यक जानकारी भरें (जैसे व्यवसाय का नाम, पैन नंबर, ईमेल, मोबाइल)। |
3 | मोबाइल और ईमेल पर आए OTP को सत्यापित करें। |
4 | TRN (Temporary Reference Number) प्राप्त करें और इसे सुरक्षित रखें। |
5 | TRN का उपयोग करके लॉग इन करें और आवेदन फॉर्म भरें। |
6 | दस्तावेज़ अपलोड करें (पैन कार्ड, आधार, बिज़नेस प्रमाण आदि)। |
7 | आवेदन को वेरिफिकेशन विकल्प (EVC, ई-साइन या DSC) का उपयोग करके सबमिट करें। |
8 | ARN (Application Reference Number) प्राप्त करें और स्टेटस ट्रैक करें। |

GST रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज
जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- बिज़नेस पता प्रमाण (बिजली बिल, रेंट एग्रीमेंट आदि)
- बैंक स्टेटमेंट और कैंसल किया गया चेक
- डिजिटल सिग्नेचर (DSC)
- निदेशक या प्रमोटर का पहचान प्रमाण, फोटो और पता प्रमाण
- बोर्ड रिजॉल्यूशन और लैटर ऑफ ऑथराइजेशन (यदि आवश्यक हो)
GST रजिस्ट्रेशन की फीस
जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने के लिए सरकार द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाता। यह प्रक्रिया पूरी तरह से मुफ्त है।

GST रजिस्ट्रेशन न करने पर दंड
यदि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
- देरी पर जुर्माना: देय टैक्स राशि का 10% या न्यूनतम ₹10,000।
- जानबूझकर कर चोरी पर दंड: टैक्स की पूरी देय राशि का 100%।
शीर्षक | विवरण |
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GST क्या है? | गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। |
कौन कर सकता है रजिस्ट्रेशन? | वे व्यवसाय जिनका टर्नओवर ₹40 लाख (विशेष राज्यों में ₹10 लाख) से अधिक है। |
रजिस्ट्रेशन के प्रकार | सामान्य टैक्सपेयर, कैज़ुअल टैक्सेबल व्यक्ति, कंपोज़िशन टैक्सपेयर, नॉन-रेज़िडेंट टैक्सपेयर। |
GST रजिस्ट्रेशन का शुल्क | जीएसटी रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से निःशुल्क है। |
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का समय | रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 2 से 6 दिन में पूरी हो जाती है। |
जरूरी दस्तावेज | पैन कार्ड, आधार कार्ड, बिज़नेस एड्रेस प्रूफ, बैंक डिटेल्स, डिजिटल सिग्नेचर। |
दंड (जुर्माना) | देर से रजिस्ट्रेशन पर 10% या न्यूनतम ₹10,000। जानबूझकर टैक्स चोरी पर 100% दंड। |
रजिस्ट्रेशन का तरीका | ऑनलाइन पोर्टल gst.gov.in पर जाकर आवेदन करें। |